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प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को मिलेगा 75 प्रतिशत आरक्षण, विधेयक को राज्यपाल से मिली मंजूरी

Haryana News: हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक पिछले वर्ष हरियाणा विधानसभा ने पारित किया था। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जताई ख़ुशी
बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद 'The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई।

 

2019 के विधानसभा चुनावों के अपने घोषणापत्र में, दुष्यंत की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरी में आरक्षण का वादा किया था। वादे को बाद में भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार के आम न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया गया था। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी।



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