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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल शारारिक दक्षता परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पढ़ें पूरी डिटेल्स

Rajasthan Police Constable Recruitment 2019: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही फिर से कोर्ट पहुंच गई है। जोधपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारारिक दक्षता परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पांच गुना उम्मीदवारों को पास करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका कर्ता दिनेश जाखड़ की तरफ से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी पैरवी कर रहे थे, इसके बाद सुनवाई कर रहे जस्टिस एसपी शर्मा ने अंतरिम रोक का आदेश दे दिया।

कांस्टेबल भर्ती के इस मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को होनी है। राज्य में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारारिक दक्षता परीक्षा 24 मार्च से कुछ जिलों के लिए शुरू होनी थी। 10 मार्च को ही हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा के नतीजों पर लगी रोक को हटाया था। इसके बाद पुलिस विभाग ने अलग-अलग जिलों के रिजल्ट जारी किए थे। लेकिन अब पदों के अनुसार पांच गुना उम्मीदवारों को पास नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट में मामला पहुँच गया है।

दिनेश कुमार जाखड़ की याचिका पर पैरवी कर रहे वकील ने दलील दी है कि पुलिस विभाग की ओर से जारी की गई भर्ती अधिसूचना में साफ़ -साफ़ लिखा गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक़ पदों के अनुसार पांच गुना को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फिजिकल टेस्ट में इस बार दो गुणा से भी कम अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क व तथ्यों को सुनने के बाद 24 मार्च से होने वाले PET पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 31 मार्च दी है।



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