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Patwari Bharti: 12वीं पास युवाआें काे बिना परीक्षा के मिलेगी सीधी नियुक्ति, करें आवेदन

patwari bharti 2018, कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदाेबस्त, मध्यप्रदेश ने पटवारी के 143 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 16 जुलार्इ 2018 से 28 जुलार्इ 2018 तक वेबसाइट https://www.mponline.gov.in के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अाैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

 

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदाेबस्त, मध्यप्रदेश में रिक्त पदाें का विवरणः
पटवारी - 143 पद

वेतनमानः 5200 - 20,200 रूपए प्रतिमाह, ग्रेड पे - 21,00 रूपए।

आयु सीमा- 18 से 45 साल

 

शैक्षणिक योग्यताः

वर्तमान नियमानुसार अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, लेकिन मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास उम्मीदवाराें के चयन के लिए हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक ( प्रतिशत) के आधार पर चयन हेतु विचार उस समय किया जाएगा जबकि स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो। यदि 12वीं पास उम्मीदवार का चयन पटवारी पद पर होता है तो चयनोप्रांत पांच साल के भीतर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

- आवेदकाें का कम्प्यूटर प्रोफेशियंसी सर्टिफिकेट टेस्ट (CPCT) उत्तीर्ण होना चाहिए परन्तु यदि अभ्यर्थी CPCT पास नहीं है तो नियुक्ति के 5 साल के भीतर उसे CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

चयन प्रक्रियाः

उम्मीदवाराें का चयन प्राप्तांक वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

कैसे करें आवेदनः
इच्छुक व योग्य उम्मीदवार पटवारी पदाें के लिए वेबसाइट https://www.mponline.gov.in के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्कः 70 रूपए।

महत्वपूर्ण तिथिः
अाॅनलाइन आवेदन प्रारम्भः 16 जुलार्इ 2018
आॅनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः 28 जुलार्इ 2018

 

Patwari Bharti 2018 , कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदाेबस्त, मध्यप्रदेश में पटवारी के 143 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

 

नोटः इस भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां अौर अन्य पिछडा वर्गो के लिए आरक्षण ) नियम 1998 यथा संशोधित 2 अगस्त 2014 के नियम 4 ख के अनुसार विशेष आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।



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