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जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी, नौकरी-शिक्षा में मिलेगा फायदा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नौकरियों, प्रोन्नति और पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण देने से संबंधित विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 ( J&K Reservation Amendment Bill) को मंजूरी दे दी। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब इस विधेयक को संसद की मंजूरी के लिए आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। केन्द्र की ओर से यह कदम प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास विजन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधान सभा के सभी अधिकार संसद के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं, इसलिए अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा। यह विधेयक जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 2019 का स्थान लेगा। इस अध्यादेश में जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन कर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आरक्षण के दायरे में लाया गया है। अभी तक आरक्षण का लाभ केवल नियंत्रण रेखा से लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही मिल रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी नौकरियों, प्रोन्नति और पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा।



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