कार्मिक विभाग की ओर से विभिन्न्न भर्तियों के संबंध में सर्कुलर जारी किया है। प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने सर्कुलर में कहा है कि कई विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है। इनमें कुछ कमियों के चलते प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा वाद दायर कर दिया जाता है। इससे भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है या अनावश्यक विलंब होता है। विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व संबंधित सेवा नियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण वर्गीकरण, योग्यता का निर्धारण, पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना इत्यादि बिंदुओं की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन भर्तियों से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, उनके शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। विभागों द्वारा भर्तियों में न्यायिक विवादों के निस्तारण में शिथिलता को राज्य सरकार के स्तर पर गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है।
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