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सरकारी नौकरी लगने में आसानी सहित पदोन्नति प्रक्रिया में भी हुए अहम् बदलाव, जरूर पढ़ें

Govt Jobs 2019 Rajasthan : जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर की कमी के लिए अब कंप्यूटर टाइपिंग के लिए प्रति मिनट शब्द सीमा 10 तक घटने की राह आसान हो गई है, वहीं मंत्रालयिक कर्मचारियों को भर्ती में अधिकतम आयुसीमा में दो साल छूट भी मिल सकेगी।

राज्य केबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए इनके लिए लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1986 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब स्टेनो हिंदी 90 की जगह 80 शब् प्रति मिनट तथा अंग्रेजी स्टेनो के लिए 95 की जगह 85 शब्द प्रति मिनट की गति हो जाएगी। इसी तरह लिपिक वर्ग की नियमित नहींए पर अधिकतम आयुसीमा में 3 वर्ष तक छूट दी जा सकेगी। इसी तरह विभागीय परीक्षा नियम को ख़त्म कर दिया है।

पदोन्नति की राह भी खोली (Promotion Process In Rajasthan Govt)
अब 2 से ज्यादा संतान होने पर कर्मचारी की पदोन्नति अब 5 साल के बजाय 3 साल तक ही रुकेगी। इसके आलावा बच्चा निशक्त होने पर उसे दो से अधिक गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह पुनर्विवाह के मामले में भी तीसरी संतान होने पर पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जाता है कि नियमों संशोधनों के लिए भाजपा के शासनकाल में ही तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे अब मिला पाया।



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