सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए नया नियम जारी किया गया जिसे जानना बहुत जरूरी है। यह नियम राजस्थान सेवा आयोग यानी RPSC की ओर से जारी किया गया है। इस नियम के तहत अब RPSC द्वारा निकाली गई या जा रही भर्तियों में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य नहीं। हालांकि यदि कोई आवेदनकर्ता अपने आधार कार्ड की जानकारी देना चाहता है तो वो दे सकता है। इसके बारे में आयोग की वेबसाइट पर आवेदन करते समय पूछा जाएगा कि आप अपने आधार की जानकारी देना चाहते हैं या नहीं।
आधार की जानकारी नहीं देने पर करना हो ये काम
RPSC द्वारा अपनी आॅफिशियल वेबसाइट http://bit.ly/2l0u6Ew पर इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि कोई उम्मीदवार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई भर्ती में आवेदन करते समय अपने आधार की डिटेल देना चाहता है तो दे सकता है। हालांकि यदि कोई उम्मीदवार आधार की डिटेल नहीं देना चाहता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो डिटेल बाद में देनी होगी। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि ''यदि किसी अभ्यर्थी के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है अथवा अथवा उसका मोबाईल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करते समय बिना आधार वाले विकल्प का चयन करें। आवेदन में किसी गलत सूचना/तथ्य प्रस्तुत किए जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध आयोग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।''
ऐसा है आधार की जानकारी वाला फॉर्मेट
रोजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले आॅनलाइन आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार से उसके आधार की जानकारी के बारे में पूछा जाता है। इस फॉर्मेट में पूछा जाता है कि 'सलेक्ट योर नेशनलिटी' जिसमें इंडियन और नॉन—इंडियन होता है। उसके बाद एंटर आधार नंबर का बॉक्स होता है जिसमें आधार नंबर लिखने होते हैं उसके बाद आधार से लिंक मोबाईल नंबर पर ओटीपी दिया जाता है। उस ओटीपी यानी वन टाइप पासवर्ड को नीचे दिए गए बॉक्स में एंटर करके वेरिफाई करना होता है। लेकिन यदि किसी उम्मीदवार का आधार मोबाइल से लिंक नहीं तो वो बिना आधार वाले विकल्प का चयन कर सकता है।
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