राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सोमवार को RAS भर्ती 2016 मामले में अंतिम परिणाम रद्द करते हुए पुनः रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सिराधना ने दीपेंद्र सिंह राठौड़ की याचिका पर RAS-2012 के आबकारी विभाग मंत्रालयिक कर्मचारियों के 14 रिक्त पदों को शामिल करने को लेकर आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उन तमाम अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो इस भर्ती में चयन होने के बाद नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे।
RAS 2018 Result रद्द होने का बताया ये कारण
अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि आरएएस-2012 के आबकारी विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के 14 पदों पर किसी का चयन नहीं हुआ। आबकारी नियमों के अनुसार ऐसे पदों को अगले साल की भर्ती में शामिल किया जाना था। वहीं 2013 की भर्ती 2012 का परिणाम आने से पहले पूरी हो चुकी थी इसलिए ये पद उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन 2016 की आरएएस भर्ती 2012 का परिणाम आने के बाद निकली फिर भी उसमें इन पदों को शामिल नहीं किया गया। याचिका पर कोर्ट में राजस्थान लोक सेवा अयोग (RPSC) व राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि इन पदों को 2017-18 की भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा।
RPSC करेगा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी
अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in - पर नई अपडेट देखते रहना चाहिए। परिणामों की घोषणा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी होगा। RAS, RTS Pre-exam result जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे।
5 अगस्त को हुआ था RAS 2018 Pre Exam
उल्लेखनीय है कि हाल ही में RPSC ने RAS 2018 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 980 रिक्तियों को भरना है। आयोग ने पिछले महीने 5 अगस्त 2018 को राजस्थान राज्य में 1,454 केंद्रों पर आरपीएससी आरएएस / RAS Pre Exam 2018 आयोजित की थी। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट का RAS 2016 Result को लेकर सुनाया गया फैसला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
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