EWS Age Relaxation: केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश केलिए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। आरक्षण लागू होने के बाद सभी त्रुटियों पर हरसंभव संशोधन पर विचार किया जा रहा है। अभी तक जहां आवेदन शुल्क में छूट दी जा रही है, वहीं अब इस श्रेणी के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग की भांति उन्हें भी नियुक्तियों में अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखकर इस आयु में छूट हेतु अनुरोध किया है। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है।
कार्मिक विभाग जल्द जारी कर सकता है निर्देश
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की ओर से केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि अलग-अलग लोगों से प्रतिवेदन मिले हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नियुक्तियों में उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई है। सरकारी नियुक्तियों में अन्य आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अनुरोध किया कि जल्द ही इसे लागू कर निर्देश जारी करें।
ओबीसी को तीन साल की छूट
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नौकरियों में आवेदन करने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट दी जाती है। आवेदन पात्रता में निर्धारित अंकों में भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को छूट दी जाती है। देखा जाए तो आरक्षण में सभी के लिए प्रावधान सामान होना चाहिए।
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