RPSC RAS Exam Result: राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती - 2016 की मुख्य परीक्षा के एक अभ्यर्थी के दो प्रश्नों को जांचा ही नहीं गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ली गई जानकारी से यह खुलासा हुआ है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव से 10 दिन में जवाब मांगा है। न्यायालय ने राधेश्याम शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया है।
प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता आर. पी. सैनी ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी आरएएस भर्ती 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ, जिसमें उसके 471 अंक आए। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी लेने पर सामने आया कि प्रार्थी के दो प्रश्नों के उत्तर सही थे, दोनों प्रश्न 2 -2 अंक के थे परन्तु इन प्रश्नों को नहीं जांचने से चार अंक कम आए, जिससे प्रार्थी मेरिट में नीचे रह गया।
उल्लेखनीय है कि तीन साल तक अदालतों में न्यायिक परीक्षण और सड़कों पर अभ्यर्थियों के धैर्य की परीक्षा के बाद अब राज्य सरकार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2016 ( RPSC RAS 2016 ) के 352 नए अफसर मिल सकेंगे। सरकार ने परीक्षा में सफल हुए राज्य सेवा के इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें 92 आरएएस एवं 70 आरपीएस अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों के बारे में कार्मिक, गृह एवं अन्य संबंधित विभागों से जारी आदेश में आरएएस-2016 ( RAS 2016 ) भर्ती को लेकर अदालत में लम्बित विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रखा है।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal http://bit.ly/2LzN4An
0 comments:
Post a Comment