सरकारी केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) ने रविवार को विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए एक साइबर सुरक्षा प्रोटोकाल प्रकाशित किया। राज्य विधानसभा के तहत महिला, ट्रांसजेडर, बाल व दिव्यांग कल्याण समिति की एक रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार यह प्रोटोकाल आया है। इसमें संस्थानों के प्रमुखों, शिक्षकों, माता-पिता व छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश हैं।
प्रोटोकाल के अनुसार, संस्थान के प्रमुख द्वारा सुरक्षित खोज पद्धतियों पर जोर देते हुए पासवर्ड सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें छात्रों व शिक्षकों को निर्बाध इंटरनेट की उपलब्धता व शिक्षकों के देखरेख में छात्रों की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। साथ ही कक्षाओं व प्रयोगशालों में सुरक्षित इंटरनेट ब्राउजिंग के निर्देश प्रदर्शित करना शामिल है।
इसमें केरल भर के स्कूलों का एक साल में कम से कम दो बार साइबर सुरक्षा ऑडिट करना अनिवार्य किया गया है। केआईटीई के उप चेयरमैन व कार्यकारी निदेशक के. अनवर सादात ने कहा कि शिक्षकों को कक्षाओं में ऑनलाइन सर्च करने से बचने के लिए अग्रिम तौर पर आईसीटी सामग्री ब्राउज व डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि कक्षाओं में शिक्षकों के सामग्री सर्च के दौरान अनुचित सामग्री के दिखाई देने की संभावना रहती है।
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