राज्य सरकार ने वकीलों को पेंशन, बीमा और स्टाइपेंड देने के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है। विधि विभाग ने इस मामले को लेकर महाधिवक्ता से राय मांगी है। विधि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार वकीलों को पेंशन, बीमा और स्टाइपेंड देने का मामला राज्य सरकार की सौ दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा है। इसमें महाधिवक्ता से कहा गया है कि इस मामले में नीति तैयार की जानी है, इसलिए इस विषय पर महाधिवक्ता के सुझावों की आवश्यकता है।
उल्लेखनीय है कि वकीलों को पेंशन, बीमा और स्टाइपेंड की मांग लम्बे समय से उठ रही है। कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में भी वकीलों को पेंशन, पुस्तकालय, बीमा एवं स्टाइपेंड की नीति पर सकारात्मक निर्णय लेने की घोषणा की गई थी और इस घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज का दर्जा दिया जा चुका है। इस घोषणा पत्र के अनुसार नीति को लेकर निर्णय लेने से पूर्व वकीलों के प्रतिनिधियों से बात की जाएगी।
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