UP NRHM Recruitment 2019 : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ने 11 दिसंबर से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट- http://bit.ly/2CjrVFJ पर काउंसलर, सलाहकार, सहायक एवं अन्य के रिक्त 1172 पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र जमा करने से पहले, आधिकारिक नोटफिकेशन के जरिए शैक्षणिक योग्यता, पात्रता शर्तों और अन्य विवरणों अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए। प्रत्येक पद के लिए मानद और मानदंड से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार http://bit.ly/2SUgtWw पर भी जा सकते हैं।
आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया 22 जनवरी, 2019 से शुरू हो गई है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी, 2019 रखी गई है।
UP NRHM Recruitment 2019 नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें
पदों का विवरण- 1172 काउंसलर, सलाहकार, और अन्य विभिन्न रिक्त पद।
वेतनमान : Rs50,000 से 1,75,000 रुपये ग्रेड पे Rs22,000
शैक्षणिक योग्यता
अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक योग्यता के तौर पर सम्बंधित पदों के अनुरूप यूपी एनआरएचएम मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए।
आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष की आयु और अधिकतम आयु बंधित पद के अनुसार एनआरएचएम मानदंडों को पूरा करती हो।
आवेदन शुल्क: उम्मीदवारों को किसी भी आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
NHM UP Recruitment 2019
रिक्तियां उत्तर प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अधीन हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (एसटी, एससी, ओबीसी) में आरक्षण का दावा करते हैं, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य राज्य के अधिवास वाले अभ्यर्थी को अन-आरक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी या सभी पदों को रद्द करने का अधिकार बोर्ड के पास है। रिक्त पदों की संख्या भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर भिन्न हो सकती है। यदि भर्ती के किसी भी चरण में, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंड को पूरा करने में विफल रहा है और / या कि उसने गलत / गलत सूचना / प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या किसी भी भौतिक तथ्य को दबाया है, तो उसका उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। उम्मीदवारों को यह देखना चाहिए कि 21 जनवरी, 2019 को कंप्यूटिंग अनुभव, आयु, योग्यता आदि के लिए संदर्भ तिथि के रूप में लिया जाएगा। उल्लेखनीय रूप से, आयु में छूट राज्य आरक्षण नीति के अनुसार प्रदान की जाएगी।
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