HPSC Assistant district attorney recruitment 190 posts, हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के 190 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए 06 जुलार्इ 2018 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।
हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) में रिक्त पदाें का विवरणः
असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ( Assistant district attorney ) - 190 पद
श्रेणी अनुसार पदों का वर्गीकरण:
सामान्य श्रेणी: 109 पद
एससी श्रेणी: 45 पद
बीसी ए श्रेणी: 23 पद
बीसी बी श्रेणी: 13 पद
वेतनमान: रूपए. 9300 – 34800/-, ग्रेड पे — 4600/-
हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) में सहायक जिला अटॉर्नी के रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यताः
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाॅ की बैचलर डिग्री के साथ बार काउंसिल में पंजीकृत वकील।
आयु सीमाः 21 से 42 साल
HPSC Assistant district attorney के पदाें के लिए आवेदन शुल्क:
सामान्य श्रेणी उम्मीदवार : 500 रूपए।
महिला उम्मीदवार : 125 रूपए।
आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार: 125 रूपए।
महत्वपूर्ण तिथि:
आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि: 06 जुलाई 2018
शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि: 10 जुलाई 2018
हरियाणा लोक सेवा आयोग( HPSC ) में Assistant district attorney के पदाें पर चयन प्रक्रिया:
HPSC Assistant district attorney के पदाें पर उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
HPSC Assistant district attorney के पदाें के लिए कैसे करें आवेदन:
हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) में Assistant district attorney के पदाें के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट http://hpsconline.in के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
HPSC Assistant district attorney recruitment 2018:
हरियाणा लोक सेवा आयोग ( HPSC ) ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के 190 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।
हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य निम्न हैः
- राज्य के लिए विभिन्न शासकीय सेवाओं पर नियुक्तियां करना।
- राज्य की सिविल सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर परामर्श देना।
- राज्य में नियुक्तियों एवं नीति निर्धारण के साथ ही विभिन्न विभागीय पदोन्नतियों स्थानांतरणों तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले पर भी लोक सेवा आयोग से परामश किया जाता है।
- शासकीय सेवकों की सेवा के मामले में अनुशासनात्मक सलाह देना।
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